Saturday, July 27, 2024
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    कोरोना महामारी के दौरान अगर नौकरी छूट गयी, तो तीन माह का वेतन देगी केंद्र सरकार, अभी करें रजिस्‍ट्रेशन

    कोरोना संक्रमण काल के चलते कई लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है. ऐसे में भारत सरकार ने ऐसे लोगों को भत्ता देने हेतु ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ के तहत वेतन देने की पहल की है। इस योजना से अब तक 50 हजार से अधिक लोगों वेतन को वेतन मिल चुका है। यह योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा चलाया जा रहा है। अगर आपकी भी कोरोना महामारी में नौकरी चली गई है तो सरकार आपको 3 महीने की सैलरी देगी।

    न्यूज एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह बात कही है. उनका कहना है कि मंत्रालय कोरोना महामारी के कारण जान गंवाने वाले ईएसआईसी सदस्यों के परिजनों को भी आजीवन आर्थिक सहायता प्रदान करेगा.

    हालांकि श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने अभी इस संबंध में विस्तार से कुछ नहीं बताया है. कोरोना काल की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ को 30 जून 2022 तक आगे बढ़ा दिया है। पहले यह योजना 30 जून 2021 तक के लिए थी।

    ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ के अर्न्‍तगत ऐसे बेरोजगार लोगों की मदद करना है जिनकी नौकरी छूट गई है उनको बेरोजगारी भत्‍ता देना है। एक बेरोजगार व्यक्ति इस भत्ते का 3 महीने तक लाभ उठा सकता है। 3 महीने के लिए वह औसत वेतन का 50% दावा कर सकता है। बेरोजगार होने के 30 दिन पश्‍चात इस योजना से जुड़कर दावा किया जा सकता है।

    इस योजना का लाभ लेने के लिए ईएसआईसी से जुड़े कर्मचारी ईएसआईसी की किसी भी शाखा में जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद ईएसआईसी द्वारा आवेदन की पुष्टि की जाएगी और सही होने पर संबंधित कर्मचारी के खाते में राशि भेज दी जाएगी।

    कौन ले सकता है योजना का लाभ ?

    1. इस योजना का लाभ ऐसे निजी क्षेत्र (संगठित क्षेत्र) में काम करने वाले नौकरीपेशा लोग तब ले सकते हैं जब वे बेरोजगार हो जाते हैं जिनकी कंपनी हर महीने पीएफ/ईएसआई वेतन काटती है।

    2. ईएसआई का लाभ निजी कंपनियों, कारखानों और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता है। इसके लिए ईएसआई कार्ड बनाया जाता है।

    3. कर्मचारी इस कार्ड या कंपनी से लाए गए डाक्‍यूमेंट के आधार पर योजना का लाभ ले सकते हैं। ईएसआई का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जिनकी मासिक आय 21 हजार रुपये या उससे कम है।

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